कर्जदारों को कोरोना राहत ?

होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन सभी पर कोरोना राहत दी गयी. कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था चरमरा गयी. आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति आर्थित रूप से पंगु हो गये. हजारों लोग सड़क पर आ गये. कई कंपनियां दिवालिया हो गयी. हजारों कारोबारी अपने कारोबार पर ताला लगा दिया. ऐसे स्थिति में हर किसी को कोरोना राहत की जरूरत पड़ी. सरकार ने इसे देखते हुए भारी लोन में भारी राहत दी.

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वैश्विक बीमारी बन चुकी कोरोना वायरस के कहर से त्रस्त लोगों की परेशानियों को देखते हुए क्या भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) इस बार भी  कर्जदारों को कोरोना राहत देगी.

आरबीआई की ओर से दी गई कोरोना राहत:

क्या RBI लॉकडाउन के दौरान ईएमआई जमा कराने से छूट देने संबंधी आदेश जारी करेगी. क्योंकि लोगों का वेतन अटक चुका है। कईयों ने वेतन मिलने बंद हो गय हैं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या RBI फिर से मोरेटोरियम देगा ?
पिछल साल  आरबीआई ने बैंकों और सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC) एवं अन्य लोन प्रदान करने वाली कंपनियों से लोन मोरेटोरियम देने के आदेश जारी किये थे. 
 
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कर्जधारकों का क्रेडिट या सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा.

आरबीआई के बयान के अनुसार इन तीन महीने का किस्त(EMI) जमा नहीं करने से कर्जधारकों का क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान भी शामिल इसमें शामिल होगा. अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदारी किया या कुछ रुपए लिये हैं जिसे किस्त(EMI) में लौटाना है तो ये भी इस स्कीम  में शामिल होगा. 
यह भी बात सामने आयी है कि इन तीन महीने के दौरान किस्त(EMI) नहीं भरने पर उस राशि पर ग्राहकों से सामान्य आधार पर ब्याज लिया जाएगा. आरबीआई ने बयान में सभी बैंक को में शामिल क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक छोटे बैंक,  कोऑपरेटिव बैंक समेत सभी गैर बैंकिंग  वित्तीय संस्थानों को ये निर्देश दिये हैं. 
बैंकों ने मासिक किस्त(EMI) को लेकर ईमेल और मैसेज देकर भेजकर अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर वे मासिक किस्त(EMI) जमा नही कराना चाहते हैं तो इसे लेकर सूचित कर दें. मासिक किस्त(EMI) ना जमा कराने को लेकर ई-मेल या अन्य दूसरे तरीके से सुविधा दी गयी है.
वही सरकारी बैंको के अलावा एचडीएफसी(HDFC) बैंक, कोटक महिंद्रा(KOTAK MAHINDRA) बैंक, आईसीआईसीआई(ICICI) बैंक समेत कई अन्य बैंको एवं गैर बैंकिग वित्तीय संस्थानों ने ईएमआई टालने का फैसला अपने ग्राहकों पर छोड़ा है। ये राहत होम लोम, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, कार लोन एवं अन्य लोन पर लागू होना चाहिए.
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